तीन आरोपितों को दो-दो साल की हुई सजा

जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित रंजन ने 25 साल पुराने चोरी के सामग्री रखने के मामले की कार्रवाई पूरा करते हुए तीन लोगों को दोषी पाया.

शेखपुरा. जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित रंजन ने 25 साल पुराने चोरी के सामग्री रखने के मामले की कार्रवाई पूरा करते हुए तीन लोगों को दोषी पाया. तीनों व्यक्ति चेवाडा़ थाना अंतर्गत गडुआ गांव के शिवाकांत सिंह के पुत्र रामाशीष सिंह, मनोज सिंह और राम उदय सिंह है. न्यायालय द्वारा इन तीनों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने इन सभी को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 342, 323 और 411 के तहत दोषी पाया है. इस संबंध में पुलिस और अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2001 में इन सभी के खिलाफ चोरी और चोरी के समान रखने के संबंध में थाना में प्रार्थना की दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने इस मामले में लंबे समय तक अनुसंधान जारी रखते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. उसके बाद न्यायिक विचारण भी इस मामले में लंबे समय तक लटका रहा. इस मामले के नामित अभियुक्तों द्वारा न्यायालय से फरार रहने के कारण इसका विचरण लंबे समय तक खींचता रहा. बाद में अभियोजन के दबाव में पुलिस ने इन सभी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया. जहां प्रभावी तरीके से संपन्न करते हुए दोषी सिद्ध किया गया. न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों के दलील को विस्तार से सुना. इसके बाद में न्यायालय द्वारा इन सभी को इस निर्णय के अपील को लेकर जमानत की सुविधा प्रदान किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >