खनन पदाधिकारी और आइओ से मांगा शोकॉज

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी ने जिला खनन पदाधिकारी एवं चेवाड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी अनुसंधानकर्ता सोनी कुमारी को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है.

शेखपुरा. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी ने जिला खनन पदाधिकारी एवं चेवाड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी अनुसंधानकर्ता सोनी कुमारी को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण की मांग की गई है. चेवाड़ा पुलिस द्वारा पिछले साल बिना वैध खनन चालान के परिचालन को लेकर ट्रैक्टर एवं ट्रेलर जप्त किया था. इस संबंध में ट्रैक्टर मालिक प्रेम प्रकाश यादव के अधिवक्ता श्याम किशोर कुमार ने बताया कि उस कांड में जब्त वाहन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में स्पष्ट अंकित है कि वाहन चालक बालू गिराते हुए भाग गए, तत्पश्चात वाहन को जप्त किया गया. लेकिन, जप्ती सूची में यह अंकित नहीं है कि कितना बालू लदा था. लेकिन फिर भी खनन पदाधिकारी द्वारा उस वाहन पर 35 घनफिट बालू लदे होने का प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया और वाहन पर जुर्माना एक लाख तीन हजार सात सौ पचास रुपया लगा दिया गया है. जबकि वाहन खाली अवस्था में जप्त है. न्यायालय ने इसी संदर्भ में एतराज जताते हुए जिला खनन पदाधिकारी व अनुसंधानकर्ता सोनी कुमारी को संदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >