शेखपुरा मंडल कारा का DLSA ने किया निरीक्षण, कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के निर्देश

शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मंडल कारा का निरीक्षण कर कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और जेल की सुविधाओं की जानकारी ली।

Sheikhpura News : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के सचिव सुशील प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को एक टीम ने मंडल कारा का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने जेल में बंद कैदियों से मुलाकात कर उनके न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति और अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी की जानकारी ली.

जरूरतमंद बंदियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

निरीक्षण के दौरान डीएलएसए सचिव ने जेल उपाधीक्षक को निर्देश दिया कि यदि किसी भी बंदी को अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि सभी पात्र बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलना उनका अधिकार है.

भोजन, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लिया जायजा

प्राधिकार की टीम ने जेल में बंद कैदियों को मिलने वाली भोजन, चिकित्सा, रहन-सहन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली. अधिकारियों ने इन व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बंदियों के अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया.

विधिक सहायता केंद्र की व्यवस्था की समीक्षा

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर जेल परिसर में स्थापित मुफ्त विधिक सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने इस केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी ली. यह केंद्र कैदियों और उनसे मिलने आने वाले परिजनों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है.

जेल में 256 बंदी, क्षमता 396 की

जेल प्रशासन ने टीम को बताया कि वर्तमान में मंडल कारा में कुल 256 महिला एवं पुरुष बंदी हैं, जबकि जेल की क्षमता 396 कैदियों की है. सभी बंदियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.

बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डीएलएसए प्रतिबद्ध

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कहा कि वह जेल में बंद सभी पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है. प्राधिकार के नियमों के तहत आय या आयु की परवाह किए बिना पात्र बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है.


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By Niranjan Kumar

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