शराब तस्कर को पांच साल सश्रम कारावास की सजा

बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय सिंह ने एक शराब कारोबारी को बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेघ अधिनियम की धारा 30 के तहत पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

बिहारशरीफ. बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय सिंह ने एक शराब कारोबारी को बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेघ अधिनियम की धारा 30 के तहत पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ हीं न्यायाधीश ने सजा के साथ साथ एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा भी सुनाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 2017 का है। अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के स्पेशल पी.पी. रमाशंकर प्रसाद एवं उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखते हुये बहस की तथा विचारण के दौरान वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष राहुल सहित सात साक्षियों का गवाही कराया गया जिसमें एक साक्षी को छोड़ कर सभी अन्य गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन के साथ-साथ अभियुक्त का पहचान भी किया. घटना विगत 1 जून 2017 की है जब दीपनगर थानाध्यक्ष राहुल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दीपनगर थाना के देवीसराय स्थित एक वाहन गैरेज में छापेमारी की थी. पुलिस छापेमारी के दौरान गैरेज से झारखंड का बना हुआ देशी शराब के 200 एमएल का कुल 180 पाउच शराब बरामद किया गया था. इस मामले में पुलिस ने तत्काल गैरेज संचालक लहेरी थानान्तर्गत मंगला स्थान निवासी लालू मिस्त्री के पुत्र संजय कुमार को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद इस मामले में एक प्राथमिकी दीपनगर थाना कांड संख्या 165/2017 दर्ज किया गया था. न्यायालय में चले सुनवाई के पश्चात आज संजय कुमार को शराब कारोबार में दोषी पाते हुये पांच साल कारावास की सजा एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

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Published by: Santosh kumar singh

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