पत्नी के हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, सास रिहा
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दितीय रविंद्र कुमार ने पत्नी के हत्या में शामिल मो इस्लाम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.
शेखपुरा. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दितीय रविंद्र कुमार ने पत्नी के हत्या में शामिल मो इस्लाम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. मो इस्लाम जिले के बाउघाट थाना अंतर्गत आलापुर गांव के रहने वाले हैं. जिसे पिछले महीने 14 अक्तूबर को दोषी करार दिया गया था. जबकि न्यायालय ने इस मामले के आरोपित मो इस्लाम की माता जहाना खातून को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. वह पत्नी सलमा खातून की हत्या के आरोप में घटना के दिन 12 मार्च 2024 से ही जेल में बंद हैं. न्यायालय ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा में जेल से न्यायालय में मंगलवार को प्रस्तुत किया गया. बाद में आजीवन सजा सुनाने के बाद पुनः जेल भेज दिया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मो तसीमुद्दीन ने बताया कि लखीसराय जिले के बढ़हिया निवासी हलीम खान ने अपनी नतनी की शादी बड़े धूमधाम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 6 अप्रैल 2017 को मो इस्लाम के साथ किया था. लेकिन बाद में दहेज की खातिर मो इस्लाम द्वारा अपनी विवाहिता के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना करने का काम शुरू कर दिया गया. आपने नाना के घर से अतिरिक्त दहेज नहीं लाने पर उसकी हत्या कर दी गयी. हत्या 12 मार्च 2024 को की गयी. इस मामले की सूचना के बाद बढ़हिया के हलीम खान ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. जिसके आधार पर पुलिस ने अनुसंधान कार्य शुरू करते हुए मो इस्लाम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य इकट्ठा करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके बाद अभियोजन ने इस मामले में हलीम खान सहित छह लोगों को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया. बाद में न्यायिक कार्रवाई पूरा करते हुए न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी है.
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