होटल संचालक व मालिक के विरूद्ध एफआईआर

शहर के होटल ग्लेक्सी इन के मालिक और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

राजगीर. शहर के होटल ग्लेक्सी इन के मालिक और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. राजगीर के पटेल चौक के समीप इस के इस होटल की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया. 17.07.2025 को वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर उक्त होटल की चेकिंग के दौरान रजिस्टर को जप्त किया गया है. डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई होटल में ठहरे विदेशी नागरिकों की जानकारी के बाद की गई. होटल रजिस्टर के अवलोकन में यह पाया गया कि दिनांक 17 जुलाई 2025 को स्पेन देश के दो नागरिक रूम नम्बर – 111 में ठहरे हुए थे. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार जब भी कोई विदेशी नागरिक किसी होटल, गेस्ट हाउस या अन्य संस्थान में ठहरता है, तो होटल संचालक को 24 घंटे के भीतर सी-फार्म के माध्यम से ऑनलाइन सूचना अनिवार्य रूप से देनी होती है. डीएसपी के अनुसार होटल ग्लेक्सी इन न तो सी-फार्म पोर्टल पर पंजीकृत है और न ही उसने संबंधित सूचना ऑनलाइन भेजी है जो कानूनन अपराध है. होटल के रजिस्टर में ऑनलाइन बुकिंग का भी उल्लेख है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त दोनों विदेशी नागरिकों की बुकिंग अगोरा कंपनी के माध्यम से हुई थी. होटल रजिस्टर में रूम नंबर, आगमन तिथि, नागरिकता, पासपोर्ट नंबर आदि प्रविष्टियाँ अधूरी थीं. इससे विदेशी नागरिकों की पहचान एवं निगरानी प्रक्रिया बाधित होती है. पूछताछ में संचालक पंकज कुमार ने बताया कि वह मोहन कुमार के साथ मिलकर होटल संचालित करता है. दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम एवं संबंधित धाराओं के अंतर्गत राजगीर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. होटल रजिस्टर को सशस्त्र बल की उपस्थिति में विधिवत जब्त कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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Published by: Santosh kumar singh

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