बिहारशरीफ. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है. इस संस्था ने पेंशन फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाते हुए नियोक्ता की मंजूरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. यह निर्णय ईपीएफओ द्वारा लागू की गई नई स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से संभव हुआ है. भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि फॉर्म-13 प्रक्रिया हुई स्वचालित, अब सीधे ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा. नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी. दोहरी जांच (स्रोत और प्राप्तकर्ता कार्यालय) की प्रक्रिया समाप्त, अब सिस्टम स्वतः स्थानांतरण को अंजाम देगा. इपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट कर लॉग इन करें.
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