कर्मियों को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति से मिलेगा वेतन

शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के बाद अब अपने कर्मियों पर भी नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

बिहारशरीफ. शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के बाद अब अपने कर्मियों पर भी नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है. विभागीय निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी कर अब जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यालय तक में बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर कर्मियों के वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में बॉयोमेट्रिक का अधिष्ठापन कराते हुए बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर कर्मियों का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. हालांकि निरीक्षण में यह पाया गया है कि कई शाखाओं में बॉयोमेट्रिक मशीन कार्य नहीं कर रहा है. जिसके कारण उक्त शाखा के कर्मियों के द्वारा बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है. उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को तीन दिनों के भीतर बॉयोमेट्रिक मशीन को ठीक करवाते हुए बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर 2025 से वेतन भुगतान बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान करने का निर्देश दिया है. इससे जिले के सभी प्रखंड शिक्षा कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय तक में कार्यरत सैकड़ो कर्मियों में हड़कंप की स्थिति है. विभाग के द्वारा जारी नए निर्देश से अब कर्मी देर से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तथा वे समय पूर्व कार्यालय से प्रस्थान भी नहीं करेंगे. कर्मियों की लेट लतीफी पर भी पूरी तरह से रोक लगेगी. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने बताया कि इससे कार्यालय के कर्मियों की लेट लतीफे पर भी रोक लगेगी तथा कर्मियों का कामकाज का प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा.

शिक्षा विभाग के कर्मियों तथा शिक्षकों की छुट्टी पर रोक:-

जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय के द्वारा जारी एक अन्य पत्र के माध्यम से जिले के शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों तथा जिले के तमाम विद्यालयों के शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा यह कदम उठाया गया है. चुनाव अवधि में सभी कर्मी तथा शिक्षक अपने- अपने मुख्यालय में बने रहेंगे. विशेष परिस्थिति में ही शिक्षकों तथा कर्मियों को छुट्टी स्वीकृत कर मुख्यालय से प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

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