दो बच्चों की मां की गला दबाकर हत्या, पति-ससुर को उम्रकैद; बिहारशरीफ कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने बहू की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले में दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

Biharsharif Court Murder Verdict ( निरंजन कुमार ) : बहू की गला दबाकर हत्या करने के मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

सोहसराय थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी में सितंबर 2023 में हुई इस हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने 22 अगस्त को दोषी करार दिए गए विकास कुमार और उसके पिता केशव प्रसाद यादव को सजा सुनाई.

10-10 हजार रुपये का अर्थदंड, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों आरोपी सोहसराय थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी के निवासी हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एसएम असलम ने बहस की. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया.

रीना देवी की 2003 में हुई थी शादी, पलंग पर मिला था शव

मामले की प्राथमिकी मृतका रीना देवी के भाई एवं सूचक सुरेंद्र प्रसाद के फर्द बयान के आधार पर सोहसराय थाना में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के अनुसार रीना की शादी वर्ष 2003 में दोनों परिवारों की सहमति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विकास कुमार से हुई थी.

दंपती के दो बच्चे भी हैं. सूचना मिलने पर मृतका का भाई उसके ससुराल पहुंचा तो रीना को पलंग पर मृत अवस्था में पाया.

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मौके से पति गिरफ्तार, ससुर हुआ था फरार

उसका पति विकास मौके पर मौजूद था, जिसे लोगों के सहयोग से पकड़ लिया गया, जबकि उसका ससुर केशव प्रसाद यादव घर से फरार हो गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीना की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई थी. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पति एवं ससुर को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.


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By Prabhat khabar news desk

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