Biharsharif Court Murder Case Verdict (निरंजन कुमार) : सौतेले भाई की हत्या के मामले में बिहारशरीफ जिला न्यायालय ने राकेश रंजन उर्फ करू को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 मनीष कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी माना.
सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 8 सितंबर को होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी महेश यादव ने बहस की. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया.
ईंट भट्ठा और जमीन विवाद में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी
मामले की प्राथमिकी मृतक रवि रंजन कुमार उर्फ फंटूश के भाई एवं सूचक ऋतुरंजन कुमार के फर्द बयान के आधार पर नालंदा थाना में दर्ज की गई थी. मामले के अनुसार आरोपी राकेश रंजन मृतक का सौतेला भाई था. दोनों के बीच ईंट भट्ठा और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. सूचक और मृतक नालंदा थाना क्षेत्र के जंघारो गांव के रहने वाले थे, जबकि आरोपी कपटसरी गांव में रहता था.
भट्ठे पर काम करने के दौरान की गई थी ताबड़तोड़ फायरिंग
घटना 12 अगस्त 2023 की शाम करीब तीन बजे की है, जब मृतक अपने ईंट भट्ठे पर ईंट चढ़ा रहा था. इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगे. विरोध करने पर दोनों ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी.
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पटना में इलाज के दौरान हुई थी जख्मी रवि रंजन की मौत
गोली मृतक के हाथ और एड़ी में लगी, जिससे काफी रक्तस्राव होने के कारण वह मौके पर गिर पड़ा. घायल रवि रंजन को इलाज के लिए बिहारशरीफ के जीवन ज्योति अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना के अरविंद अस्पताल रेफर किया गया.
इलाज के दौरान 16 अगस्त 2023 को उसकी मौत हो गई. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया.
