साइबर अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस का मजबूत नेटवर्क तैयार, जेल के अलावा उनकी संपत्ति भी होगी जब्त

मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार ने गुरुवार को जिला साइबर थाना का निरीक्षण किया. उन्होंने इस दौरान थाना में दर्ज साइबर अपराध के मामलों की समीक्षा की.

शेखपुरा. मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार ने गुरुवार को जिला साइबर थाना का निरीक्षण किया. उन्होंने इस दौरान थाना में दर्ज साइबर अपराध के मामलों की समीक्षा की. उन्होंने थाना स्तर पर किए जा रहे अनुसंधान कार्य, अपराधियों को नकेल कसने के तकनीकी तैयारी, संसाधनों की आवश्यकता और लंबे समय से लंबित मामलों की समीक्षा की. साइबर अपराध पर नियंत्रण और सतर्कता को लेकर आम लोगों में जागरूकता करने आदि के उपायों पर विस्तार से समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान एसपी बलिराम कुमार चौधरी, सीडीपीओ सौरव कुमार, साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी के साथ अन्य साइबर थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे. उन्होंने साइबर अपराध में शामिल सभी बदमाशों को इस अपराध से दूर रहने की चेतावनी दी. कहा कि स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई के मजबूत नेटवर्क पुलिस द्वारा तैयार कर लिया गया है. इन सभी के अपराधिक कार्यों की निगरानी एकीकृत रूप से देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है. इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में साइबर अपराध के मामले राज्य के बाहर से संबंधित है. इन सभी मामलों को एकीकृत कर उस पर कार्रवाई के लिए बिहार राज्य से बाहर जाकर उन्हें कानून के हवाले करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है. साइबर अपराध में संलिप्त सभी बदमाशों के आपराधिक इतिहास एकत्रित करने के साथ-साथ उनके द्वारा साइबर अपराध से अर्जित अकूत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के बारे में भी स्थानीय थाना को निर्देश दिया गया है. साइबर अपराध से जुड़े मामले में दूसरे राज्य से आने वाली पुलिस कर्मियों को भी यहां उन्हें भरपूर सहयोग प्रदान कर बदमाशों पर नकल करने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि साइबर थाना में अभी कल 67 मामले लंबित है. जिनका अनुसंधान कार्य पूरा आरोप पत्र समर्पित करना है. न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने के बाद उसे उन सभी मामलों में अपराधियों को सजा दिलवाने का दायित्व भी पुलिस पर है. हाल ही में लागू नए तीन आपराधिक कानून में इस तरह के अपराध पर कठोर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार पुलिस को प्राप्त है. जिले में सक्रिय साइबर बदमाशों को चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान और ठोस साक्ष्य के आधार पर सभी बदमाशों को सजा दिलवा कर रहेगी.

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Published by: Amlesh prasad

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