Bihar Toll Tax: बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है. इस नीति के तहत व्यावसायिक गाड़ियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा. पिछले दिनों कई स्टेट हाइवे और पुलों की लिस्ट भी जारी की गई थी, जिस पर गाड़ी मालिकों से टोल टैक्स लिए जायेंगे. पथ निर्माण विभाग की ओर से इस नीति को स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई और हर स्थिति में इस नियम का पालन करने का आदेश दिया गया है.
72 घंटे में देनी पड़ेगी राशि
नई नीति की माने तो, अगर कोई गाड़ी मालिक टोल टैक्स देने से भागते हैं या फिर टोल चुकाने से मना कर देते हैं तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. इसे लेकर गाड़ी मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ई-नोटिस भेजा जाएगा. यह नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर टोल टैक्स का भुगतान करना पडे़गा. 72 घंटे में टोल टैक्स देने पर जुर्माने की राशि नहीं ली जाएगी.
राशि नहीं चुकाने पर होगा ये एक्शन
इसके अलावा अगर 15 दिनों तक टोल टैक्स की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग की ओर से उस गाड़ी को कहीं भी रोक कर जुर्माने की राशि वसूली जाएगी. जानकारी के मुताबिक, अगर जुर्माने की राशि किसी कारणवश नहीं वसूल की जाती है तो गाड़ी के सभी कागजात के अपडेट रोक दिए जायेंगे. इसका मतलब यह होगा कि इंश्योरेंस, ट्रांसफर, प्रदूषण और एनओसी जैसी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी.
गाड़ी मालिकों को मिली ये राहत
इतना ही नहीं, गाड़ी मालिकों को भी राहत दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, अगर गाड़ी मालिक को लगता है कि ई-नोटिस जो जारी किया गया है वह गलत है तो 72 दिनों के अंदर बिहार सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज किए जाने के 5 दिनों के अंदर जांच कर फैसला सुनाया जाएगा. मैसेज के जरिए ही गाड़ी मालिक को जानकारी दी जाएगी. अगर फैसला नहीं भी आता है तो राशि अपने आप ही माफ हो जाएगी और इसे एप पर भी अपडेट कर दिया जाएगा.
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