बिहार: सासाराम व बिहारशरीफ में धारा-144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद, रामनवमी जुलूस में हिंसक झड़प का अपडेट जानें..

बिहार के नालंदा जिले और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प से हालात बिगड़ गये. दोनों जगहों पर धारा 144 लागू कर दिया गया है. बिहारशरीफ में 5 लोगों को गोली लगी है. इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

By Prabhat Khabar Print Desk | April 1, 2023 7:51 AM

Bihar violence News: रामनवमी शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार को बिहार के नालंदा और सासाराम जिले में हिंसक झड़प हो गयी. बिहारशरीफ और सासाराम में अलग-अलग घटनाओं में दो गुटों के बीच झड़प हो गयी. जिसमें जमकर रोड़ेबाजी और गोलीबारी भी की गयी. बिहारशरीफ में हुई गोलीबारी में पांच लोग जख्मी हुए हैं.वहीं सासाराम में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के दौरान सदर एसडीएम का गार्ड व एक महिला जख्मी हो गयी. दोनों जगहों पर भारी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती घटनास्थल पर की गयी है जबकि इंटरनेट सेवा बंद करके धारा-144 लागू कर दिया गया है.

बिहारशरीफ में बवाल

बिहारशरीफ में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार को शहर के गगन दीवान मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गयी. शोभायात्रा शहर के अस्पताल चौराहे से शुरू होकर बाबा मणिराम अखाड़े तक जाती है. शोभायात्रा जैसे ही गगन दीवान मोहल्ले के पास पहुंची कि उपद्रवियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है. यह देख कर लहेरी थाना के गेट के समक्ष दर्जनों लोग पुलिस बल की तैनाती की मांग करने लगे. इसी बीच उपद्रवी रोड़ेबाजी भी करने लगे. इससे भीड़ बेकाबू हो गयी और लोग इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद उपद्रवियों ने करीब एक दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया. कुछ देर के बाद उपद्रवी फायरिंग करने लगे. इस घटना में पांच लोगों की गोली लगने की बात बतायी जा रही है.


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बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू

शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसक झड़प के बाद जिला पदाधिकारी नालंदा ने संपूर्ण बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश में कहा है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के नहीं किया जायेगा. किसी स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे.

बिहारशरीफ  में लगी पाबंदी

जिला पदाधिकारी नालंदा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा या किसी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी प्रकार के भड़काऊ पोस्टर का प्रकाशन नहीं करेंगे. उन्होंने आदेश में कहा कि किसी प्रकार के आपत्तिजनक संदेश व्ह्वाट्सएप, एसएमएस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे. पूरे शहरी क्षेत्र में धारा 144 स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी.

सासाराम में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद

वहीं सासाराम में दो गुटों में हुए हिंसक झड़प के बाद शहर में धारा 144 लाग कर दिया गया है. शहर में बिगड़ते माहौल को देख अनुमंडल प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है. पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. गलियों में पुलिस का गश्त तेज हो गया है. देर शाम से ही इंटरनेट सेवा जिले में बाधित है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है. शहर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, एसपी विनीत कुमार, सदर एसडीपीओ संतोष कुमार राय, सदर एसडीएम मनोज कुमार पुलिस बल के साथ लोगों से शांति बनाये रखने के लिए अपील करते रहे.

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