Bihar Ration Card: बिहार में जिन पात्र परिवारों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है या किसी वजह से उनका राशन कार्ड बंद हो गया है, उनके लिए अच्छी खबर है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नया राशन कार्ड जारी करने और निष्क्रिय राशन कार्ड को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए पात्र लोगों को तय प्रपत्र भरकर आवेदन करना होगा.
राशन कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन
विभाग के मुताबिक, जो लोग पात्र होने के बावजूद अब तक राशन कार्ड से नहीं जुड़ पाए हैं, वे राशन कार्ड प्रपत्र 'क' भरकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन मिलने के बाद विभाग पात्रता की जांच करेगा और सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
आवेदन के साथ ये दस्तावेज देना होगा
आवेदन करते समय परिवार के मुखिया का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा. इसके साथ बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पूरे परिवार की सामूहिक फोटो, सभी सदस्यों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा.
जांच के बाद मिलेगा नया या फिर से चालू राशन कार्ड
आवेदन जमा होने के बाद उसकी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी. इसके बाद विभाग सभी दस्तावेजों की जांच करेगा. अगर आवेदक पात्र पाया जाता है तो नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा. जिनका राशन कार्ड किसी कारण से बंद हो गया है, उनका कार्ड भी जांच के बाद दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा.
आवेदन से पहले दस्तावेज जरूर जांच लें
विभाग ने सलाह दी है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें. आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेजों में नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए. अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो पहले उसे ठीक करा लेना बेहतर रहेगा, ताकि आवेदन अटकने की नौबत न आए.
बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
डीलर और प्रखंड कार्यालय से मिलेगी पूरी मदद
राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए लोग अपने वार्ड के राशन डीलर से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है. आवेदन मिलने के बाद विभाग जांच कर आगे की कार्रवाई करेगा.
विभाग ने पात्र परिवारों से अपील की है कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या बंद हो गया है, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ जल्द आवेदन करें. पात्र पाए जाने पर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा या बंद कार्ड को फिर से चालू कर दिया जाएगा. आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए राशन डीलर या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: बिहार पंचायत परिसीमन के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या-क्या बदलेगा
