कट्टा और दो कारतूसों के साथ एक गिरफ्तार, हत्या के मामले में पांच को सश्रम उम्रकैद

आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को पांच आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया था.... अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शंभु शरण ने बताया कि धनगाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2019 8:19 AM

आरा : हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को पांच आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया था.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शंभु शरण ने बताया कि धनगाई थानान्तर्गत दलीपुर गांव निवासी सद्दाम हुसैन 12 फरवरी, 2017 को अपने घर पर बहन के घर जाने की बात कहकर गया था. अगले दिन उसका शव गांव के नजदीक मिला था.
उसके पूरे शरीर पर गहरा चोट था. घटना को लेकर उसी गांव के कन्हैया मिश्र समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
जबकि बचाव पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यादव ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित कन्हैया मिश्र, पाल सिंह, गौतम चौधरी, निर्भय लाल व भुल्लू चौधरी को सश्रम उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.