आरा : उत्पाद अधिनियम के वादों में गवाह प्रस्तुत करने को लेकर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने डीएम, एसपी व उत्पाद अधीक्षक को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बहुत से पुराने वाद कोर्ट में लंबित है. उत्पाद विभाग व अभियोजन पक्ष द्वारा कोर्ट में गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
अधिकतम वाद दस वर्ष पुराना है. उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है. पुराने वादों को वरीयता के आधार पर निष्पादन किया जाना है. गवाह प्रस्तुत नहीं होने पर साक्ष्य के अभाव में निष्पादित कर दिया जायेगा.
