बिहार : 2012 के जहरीली शराब मामले में 15 लोग दोषी करार

आरा : बिहारकेआरा में एक स्थानीय अदालत ने भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 महादलितों की मौत के छह साल पुराने मामले में 15 लोगों को आज दोषी ठहराया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून और आबकारी कानून […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 24, 2018 6:48 PM

आरा : बिहारकेआरा में एक स्थानीय अदालत ने भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 महादलितों की मौत के छह साल पुराने मामले में 15 लोगों को आज दोषी ठहराया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून और आबकारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया.

सरकारी वकील सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सजा पर फैसला गुरुवार को किया जायेगा. उन्होंने कहा कि दोषियों को न्यूनतम दस साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. सात दिसंबर 2012 को नवादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा के अनैथ इलाके में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी.

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