धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपितों को छह वर्षों की कैद

आरा : धोखाधड़ी कर गलत जमीन की रजिस्ट्री के एक मामले में अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार (3) ने बुधवार को दो आरोपितों को अलग- अलग धाराओं में कुल छह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि बिहियां थानांतर्गत ओसाई गंज निवासी राधामोहन राम ने सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद […]

आरा : धोखाधड़ी कर गलत जमीन की रजिस्ट्री के एक मामले में अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार (3) ने बुधवार को दो आरोपितों को अलग- अलग धाराओं में कुल छह वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि बिहियां थानांतर्गत ओसाई गंज निवासी राधामोहन राम ने सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि बिहियां क्षेत्र के धनिक लाल प्रसाद व मुरारी राम ने उसके साथ धोखाधड़ी कर गलत नाम बताकर उससे जमीन रजिस्ट्री के लिए 9 लाख 60 हजार रुपया लिया था. कोर्ट ने जांचोपरांत दोनों के खिलाफ भादवि की धारा 419, 420 व 468/34 के तहत संज्ञान लिया.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अष्टम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने दोषी पाते हुए आरोपित धनिक लाल प्रसाद व मुरारी राम को तीन- तीन वर्ष के सश्रम कारावास, 420 के तहत दो- दो वर्ष व 419 के तहत एक- एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. सभी सजाएं अलग- अलग चलेंगी.

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