Bhagalpur News. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जमीन के लिए विभाग को भेजी गयी फाइल, अब जारी होगी अधिसूचना और तय होगा रेट
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जमीन.
नये साल में रैयतों को मिलेगा मुआवजा और हस्तांतरित होगी जमीन
विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और एक कदम आगे बढ़ी है. भू-अर्जन विभाग ने फाइल संबंधित विभाग को भेज दी है, जिसके बाद अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू हो गयी है. अधिसूचना में रैयतों का पूरा विवरण दर्ज रहेगा और मुआवजा राशि का दर भी इसी में तय होगा. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अधिसूचना के बाद एक माह का समय निर्धारित रहता है. इसी अवधि में नोटिस जारी कर रैयतों को मुआवजा दिया जायेगा और जमीन का हस्तांतरण किया जायेगा. विभाग जमीन सर्वे से लेकर रैयतों की पहचान तक सभी औपचारिकताओं को पूरा कर चुका है.नये साल में जमीन हस्तांतरण की उम्मीद
अधिकारी के अनुसार यदि बीच में कोई बाधा नहीं आयी तो नये साल की शुरुआत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए रैयतों की जमीन पूरी तरह हस्तांतरित हो जायेगी. इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराने का रास्ता साफ हो जायेगा.जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में
विक्रमशिला विश्व विद्यालय परियोजना के लिए कुल 187.785 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जायेगी, जिसमें अंतीचक मौजा से 92.15 एकड़ और मलकपुर मौजा से 95.615 एकड़ जमीन शामिल है. अधिग्रहण केवल रैयती और अनावाद सर्व साधारण की भूमि का होगा. बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग के खाते की भूमि को इसमें शामिल नहीं होगा. इस संबंध में एसआइए इकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पूर्व भी सौंप दी गयी है. परियोजना क्षेत्र में कोई स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस, संकुल संसाधन केंद्र, खेल मैदान, बाजार, धार्मिक स्थल या सरकारी इमारतें नहीं हैं. सड़क और बिजली आपूर्ति पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली फोरलेन
भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली के बीच प्रस्तावित फोरलेन निर्माण के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. एसआइए करा लिया गया है और इसकी रिपोर्ट सब्मिट हो गयी है और विशेष कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी है. अब इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का सर्वे शुरू होगा.
भोलानाथ आरओबी:
रैयतों को व्यक्तिगत नोटिस जारीभोलानाथ आरओबी के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत भूअर्जन विभाग ने रैयतों को व्यक्तिगत नोटिस जारी की है. अब रैयतों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा. कमेटी बनाकर आपत्तियों का निबटरा किया जायेगा और इसके बाद रेट निर्धारण के साथ रैयतों को मुआवजा राशि दी जायेगी.
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