बीएलओ कार्य में लापरवाही को लेकर दो निलंबित व दो पर कार्रवाई की अनुशंसा

सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह विकास पदाधिकारी नाथनगर में बीएलओ को स्कूल से नहीं छोड़े जाने पर मध्य विद्यालय खुर्द कजरैली के प्रधानाध्यापक अनुज कुमार रजक को नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है.

सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह विकास पदाधिकारी नाथनगर में बीएलओ को स्कूल से नहीं छोड़े जाने पर मध्य विद्यालय खुर्द कजरैली के प्रधानाध्यापक अनुज कुमार रजक को नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. इस बाबत डीपीओ स्थापना ने संज्ञान लेते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ नवगछिया कार्यालय बनाया गया है. इसे लेकर डीपीओ स्थापना ने सोमवार को पत्र जारी किया है. वहीं, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रंगरा चौक ने जिला शिक्षा विभाग में लिखित शिकायत की है कि मध्य विद्यालय सिमरिया रंगरा चौक के विशिष्ट शिक्षक सह बीएलओ मणिकांत दास द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है. सोमवार को विशिष्ट शिक्षक ने कार्य में रुचि नहीं दिखायी. फोन आने पर रिसिव नहीं किया गया.

डीपीओ स्थापना ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से विशिष्ट शिक्षक को निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय सबौर बनाया गया है. इसके अलावा आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा. सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ सन्हौला ने मध्य विद्यालय महियामा के शिक्षक सह बीएलओ जुल्फीकार हैदर पर कार्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता आदि का आरोप लगा बीईओ सन्हौला को लिखित शिकायत की है. बीईओ ने इसकी लिखित शिकायत जिला शिक्षा विभाग से की है. डीपीओ स्थापना ने मामले में शिक्षक पर तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है.

उधर, मध्य विद्यालय तुलसीपुर के प्रखंड शिक्षक सह बीएलओ दिलीप कुमार मंडल पर भी विभागीय कार्यवाही करने के लिए डीपीओ स्थापना ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रखंड नियाेजन इकाई सन्हौला को पत्र लिखा है. शिक्षक पर आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्य में लापरवाही बरती गयी है.

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर सुलतानगंज की सेविका चयन मुक्त, दो के मानदेय पर रोक

सुलतानगंज की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-132 की सेविका रेणु कुमारी को डीपीओ ने चयनमुक्त कर दिया है. सुलतानगंज की सीडीपीओ ने रिपोर्ट दी थी कि मतदान केंद्र संख्या 40 पर रेणु कुमारी मतदान केंद्र पदाधिकारी के रूप में नामित हैं. संबंधित सेविका द्वारा अभी तक विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित गणना प्रपत्र का उठाव प्रखंड कार्यालय से नहीं किया गया है. अभी तक एक भी मतदाताओं से गणना प्रपत्र न तो जमा लिया है और न ही एक भी गणना प्रपत्र को संबंधित पोर्टल पर अपलोड की है. सीडीपीओ द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके कार्यकलाप में सुधार नहीं होने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और वरीय पदाधिकारी के निर्देश की अवहेलना के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए चयनमुक्त करने का अनुरोध किया गया. इस पर डीपीओ ने तत्काल प्रभाव से चयनमुक्त कर दिया है.इनके मानदेय पर लगी रोक

लापरवाही बरतने पर सुलतानगंज की आंगनबाड़ी सेविका रेणु देवी व प्रियंका कुमारी का मानदेय तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है. सुलतानगंज सीडीपीओ ने रिपोर्ट दी थी कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-172 की सेविका रेणु देवी और केंद्र संख्या 229 की सेविका प्रियंका कुमारी अपने क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त मतदान केंद्र पदाधिकारी के साथ स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित हैं. संबंधित सेविका द्वारा प्रतिनियुक्त मतदान केंद्र पदाधिकारी को सहयोग करने के बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद कार्य में अभिरुचि नहीं ली जा रही है.

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By NISHI RANJAN THAKUR

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