पीरपैंती थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में वर्ष 2024 में पिकनिक मनाने के दौरान हुई रामनगर के विनोद यादव के पुत्र अभिमन्यु कुमार की हत्या करने और एक अन्य को गोली मारने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है. सजा पाने वाला अभियुक्त रामनगर गांव के सरपंच विक्रम यादव और उसका भतीजा प्रीतम कुमार उर्फ बिलुर यादव है. दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था. दोनों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है.
दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था अभिमन्यु
नववर्ष एक जनवरी 2024 के दिन अभिमन्यु अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ रामनगर गांव में त्रिवेणी यादव के बांस बिटा में पिकनिक मनाने गया था. इसी दौरान पंचायत का सरपंच विक्रम यादव दो नाली बंदूक और प्रीतम उर्फ बिलूर यादव रायफल और पिस्टल ले कर पहुंच गया. इस बीच सरपंच ने आदेश दिया, तो प्रीतम ने अभिमन्यु को गोली मार दी और सरपंच ने रंजीत यादव को गोली मार दी. घटना में अभिमन्यु की मौत मौके पर ही हो गयी, जबकि रंजीत यादव गंभीर रूप से घायल हुआ था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
