Bhagalpur News: सड़क निर्माण में गबन के आरोपित तत्कालीन जेई ने किया सरेंडर
सबौर में पथ निर्माण के नाम पर तीन लाख, चार हजार 500 रुपये सरकारी राशि गबन के मामले में 23 साल से फरार चल रहे तत्कालीन कनीय अभियंता कामता प्रसाद सिंह ने बुधवार को सरेंडर कर दिया
– मामले में 2002 में गोराडीह के तत्कालीन बीडीओ सुरेश कुमार सिन्हा के आवेदन पर दर्ज किया गया था केस- तत्कालीन गोराडीह बीडीओ सहित पंचायत सेवक, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता थे आरोपित
संवाददाता, भागलपुर
सबौर में पथ निर्माण के नाम पर तीन लाख, चार हजार 500 रुपये सरकारी राशि गबन के मामले में 23 साल से फरार चल रहे तत्कालीन कनीय अभियंता कामता प्रसाद सिंह ने बुधवार को सरेंडर कर दिया. इसके लिए बुधवार को कामता प्रसाद सिंह सीजेएम कोर्ट पहुंचे. जहां उन्होंने सबौर थाना में दर्ज सरकारी राशि के गबन मामले में आत्मसमर्पण कर दिया. कोर्ट के आदेश पर आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.क्या था मामला
सबौर थाना में 11 जून 2002 को गोराडीह के तत्कालीन बीडीओ सुरेश कुमार सिन्हा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें सरेंडर करने वाले कनीय अभियंता कामता प्रसाद सिंह सहित गोराडीह के तत्कालीन बीडीओ मुनी लाल दास, तत्कालीन पंचायत सेवक सह अभिकर्ता सहदेव प्रसाद यादव और सहायक अभियंता को अभियुक्त बनाया गया था. मामले में सुनिश्चित राेजगार योजना के तहत सबौर के नदियामा गांव में गंगा मंडल के घर से स्वास्थ्य उपकेंद्र तक सड़क निर्माण किया जाना था. जिसके लिए राशि का प्राक्कलन 05 लाख 57 हजार रुपये किया गया था. एकरारनामा के अनुसार कार्य को 31 मार्च 2000 तक योजना को पूर्ण कर देना था. आरोप था कि उक्त चारों आरोपितों के द्वारा मिलीभगत से 7 जनवरी 2000 से लेकर 24 जनवरी 2000 तक चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 3 लाख 7 हजार रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया. महज 2500 रुपये का ही कार्य कराने की बात जांच में सामने आयी थी. भुगतान की गयी अग्रिम राशि को नजारत शाखा में जमा कराने को लेकर 27 दिसंबर 2001 को सूचित भी किया गया. राशि जमा नहीं करायी गयी. जिसके बाद डीएम के निर्देश पर तत्कालीन बीडीओ सुरेश कुमार सिन्हा के आवेदन पर केस दर्ज कराया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
