नाथनगर थाना में दर्ज मामले में अभियुक्त मो शाहरुख के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत चल रहे मुकदमे में न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के आधार पर सजा सुनायी गयी है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंबुज कुमार दुबे की अदालत ने गुरुवार को अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये का जुर्माना और धारा 26 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 के जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
bhagalpur news. शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत सुनायी गयी सजा
नाथनगर थाना में दर्ज मामले में अभियुक्त मो शाहरुख के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत चल रहे मुकदमे में न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के आधार पर सजा सुनायी गयी है
