bhagalpur news. कार्यवाहक कुलपति के नीतिगत निर्णय पर लगा रोक, लोकभवन से निर्देश जारी

विश्वविद्यालयों में कार्यवाहक कुलपति के नीतिगत निर्णय पर लोकभवन ने रोक लगा दी है. केवल रूटीन वर्क ही कर सकते हैं

विश्वविद्यालयों में कार्यवाहक कुलपति के नीतिगत निर्णय पर लोकभवन ने रोक लगा दी है. केवल रूटीन वर्क ही कर सकते हैं. इसे लेकर राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा ने टीएमबीयू सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भेजा है. लोकभवन ने कार्यवाहक कुलपति के नीतिगत निर्णय न लिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया है. इसमें कार्यवाहक कुलपति चयन समिति, प्रोन्नति समिति की बैठक नहीं कर सकते और न ही अध्यक्षता कर सकते हैं. सीनेट, सिंडिकेट व अकादमिक परिषद की बैठकों को आहूत नहीं कर सकते. नई नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया पर रोक. शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति व पदस्थापन नहीं कर सकते. ऐसे निर्णय लेना जिनमें वित्तीय निहितार्थ (आर्थिक प्रभाव) शामिल हों. उसे नहीं कर सकते हैं. नये निर्माण कार्यों को प्रारंभ करना और नये टेंडर जारी करने पर भी रोक लगा दिया है. इसके अलावा पदों अथवा कार्यालयों का सृजन, उन्मूलन व उन्नयन पर रोक है. कोई भी अन्य ऐसा मामला जिसके दीर्घकालिक प्रशासनिक अथवा नीतिगत निहितार्थ हों और जिसे विश्वविद्यालय के नीतिगत निर्णय की श्रेणी में रखा जा सकता हो. ऐसे मामले पर भी रोक लगाया है. पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय के हित में ऐसा कोई निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है, तो आदेश जारी करने से पूर्व कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है.

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By ATUL KUMAR

ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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