अग्नि सुरक्षा का मानक पूरा नहीं करने वाले अस्पताल, होटल और विवाह भवन होंगे सील

जिले में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवनों पर अब गाज गिरने वाली है.

भागलपुर से ऋषव मिश्रा कृष्णा की रिपोर्ट :

जिले में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवनों पर अब गाज गिरने वाली है. अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संस्थान फायर ऑडिट नहीं करायेंगे या ऑडिट के बाद भी सुरक्षा खामियों को दूर नहीं करेंगे, उन्हें नोटिस देकर सील कर दिया जायेगा.

क्या है पूरा मामला?

हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हुई अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, आधे से अधिक निजी संस्थानों ने अब तक फायर ऑडिट नहीं कराया है. कई स्थानों पर आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरणों की कमी, खराब वायरिंग और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी है.

48 घंटे और 15 दिनों का अल्टीमेटम

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक जिन संस्थानों का ऑडिट हो चुका है और उन्होंने कमियों को दूर नहीं किया है, उन्हें 48 घंटे के भीतर अंतिम नोटिस जारी किया जायेगा. इसके बाद वैधानिक कार्रवाई करते हुए परिसर को सील किया जा सकता है. जिन संस्थानों ने अब तक ऑडिट नहीं कराया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर फायर ऑडिट कराना होगा. ऑडिट में पायी गयी कमियों को सुधारने के लिए अधिकतम 15 दिनों की समयसीमा दी जायेगी.

कागजी दावे नहीं, अब होगा भौतिक सत्यापन

अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल कागजी रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा. कमियों को दूर करने के बाद उसका भौतिक निरीक्षण किया जायेगा और फोटोग्राफ के साथ ऑनलाइन रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी. विभाग ने विद्युत सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि अधिकांश अग्निकांड शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं. इसलिए, सभी संस्थानों को लाइसेंस प्राप्त विद्युत अभियंता से ”इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस” और ”सेफ्टी सर्टिफिकेट” प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है.

कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जायेगी

जिला अग्निशमन अधिकारियों को प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है. विभागीय अधिकारियों का साफ कहना है कि लोगों की जान जोखिम में डालने वाले किसी भी संस्थान के प्रति नरमी नहीं बरती जायेगी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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