Bhagalpur News. ललमटिया के पूर्व थानेदार को तीन जनवरी तक गिरफ्तार करने का आदेश
ललमटिया के पूर्व थानेदार को गिरफ्तार करने का आदेश.
आइटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट का खुदकुशी मामला
ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला निवासी आइटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक के सुसाइड मामले में पटियाला कोर्ट (पंजाब) ने ललमटिया थाना के पूर्व थानेदार राजीव रंजन के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट निकाला है. कोर्ट ने पटियाला पुलिस को तीन जनवरी तक गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया है. केस के जांच अधिकारी अर्बन एस्टेट थाने के एएसआई गुरविंदर सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निकाला है. इससे पहले भी वारंट निकला था जिसपर वो लोग बांका गये थे. तब राजीव रंजन फरार पाये गये थे. फिर से गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी.उधर, बताया जाता है कि दारोगा राजीव रंजन नाथनगर के कई लोगों के संपर्क में है. हालांकि, पंजाब पुलिस ने भी राजीव रंजन के मोबाइल का टावर लोकेशन व सीडीआर निकाला था पर वाट्स एप से बात होने के कारण उसका कुछ अतापता नहीं चल पाया. उधर, डिप्टी कमांडेंट की बहन रजनी ने बताया कि वह दो दिन पूर्व राजीव रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने एससी एसटी थाना गयी थी. वहां पुलिस पदाधिकारी ने उनकी सारी बातों को सुना इसके बाद केस लेने से इनकार कर दिया.डीएम से मिली डिप्टी कमांडेंट की बहन, न्याय का मिला भरोसा, आइजी से भी मिलेगी
डिप्टी कमांडेंट कि बहन रजनी ने बताया कि वो बुधवार को जिलाधिकारी भागलपुर से भी मामले को लेकर मिली. डीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना. उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया. रजनी ने बताया कि हाल में वो राजीव रंजन के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर फिर आइजी से मिलेगी. यह भी बताया कि वह पहले भी अधिकारियों को आवेदन दे चुकी है पर राजीव रंजन के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है. इसलिए वो फिर से आइजी से मिलेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
