Bhagalpur News: पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

By SANJIV KUMAR | August 27, 2025 11:13 PM

वरीय संवाददाता, भागलपुर

पत्नी की हत्या के मामले दोषी पाये गये पति को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एडीजे-टू की अदालत ने कांड के अभियुक्त कृष्णा उर्फ किशन गोस्वामी को भी सजा सुनायी. कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. मामले में मृतका पुतुल की बहन हीरामणी देवी ने मृत बहन की बड़ी गोतनी से मामले के बारी में पूछा तो उसने बताया कि रात में पुतुल की चार साल की बेटी रोते हुए कमरे में आयी थी. जब पुतुल के कमरे में मैं पहुंची तो देखा कि कृष्णा अपनी पत्नी पुतुल के माथे पर पत्थर से हमला कर रहा था. उसके पहुंचने पर कृष्णा भाग निकला. जहां घटनास्थल पर ही पुतुल की मौत हो गयी थी.

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