Bhagalpur News: आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट पहुंचे नगर विधायक

गत वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कोतवाली थाना में दर्ज मामले को लेकर नगर विधायक अजीत शर्मा कोर्ट पहुंचे.

विधायक ने मामले में लगाये गये आरोपों को नकारते हुए कोर्ट में दी विचारण अर्जी

संवाददाता, भागलपुर

गत वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कोतवाली थाना में दर्ज मामले को लेकर नगर विधायक अजीत शर्मा कोर्ट पहुंचे. मंगलवार को जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी/एमएलए सह एसीजेएम 1 धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई की गयी. इस दौरान कांड के आरोपित नगर विधायक अजीत शर्मा कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए. जहां उन्हें मामले में अभियोग का सारांश सुनाया गया. सारांश सुनने के बाद नगर विधायक ने उनपर लगाये गये आरोपों को नकार दिया. मामले में कोर्ट से विचारण करने की अर्जी दी गयी. बता दें कि विगत गुरुवार को भी एमपी/एमएलए कोर्ट में इशाकचक सहित एक अन्य आदर्श आचार संहिता मामले में नगर विधायक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे.उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जिस मामले में सुनवाई हुई वह कोतवाली थाना में विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान दर्ज कराया गया था. जिसमें नामांकन जुलूस में कोविड 19 के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था. जिसमें 500 से अधिक की संख्या में लोगों के जुलूस को लेकर नगर भ्रमण किया था. मामले में तत्कालीन जगदीशपुर सीओ संजीव कुमार के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: SANJIV KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >