Bihar News: बिहार में यहां पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar News: बिहार में अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है. इस बीच दीपावली को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षात्मक तैयारी की जा रही है. इस कड़ी में जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर जारी दिशा-निर्देश पर नया ऑर्डर दिया है.

By Rani Thakur | October 12, 2025 8:34 AM

Bihar News: बिहार में अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है. इस बीच दीपावली को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षात्मक तैयारी की जा रही है. इस कड़ी में जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग को लेकर जारी दिशा-निर्देश पर नया ऑर्डर दिया है. जिसमें गृह विभाग के आदेश पर अमल करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने का ऑर्डर जारी किया है.

दुर्घटना की आशंका

मिली जानकारी के अनुसार एसडीओ और एसडीपीओ को कहा गया कि दीपावली पर देखा जाता है कि संकीर्ण बाजारों, गलियों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री के लिए दुकानें लगाई जाती हैं. जिस कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. इसलिए पहले से ही सावधानी बरतना जरूरी है.

नहीं बिकेंगे ये पटाखे

इस संबंध में डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने गृह विभाग के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं लोगों को क्षति पहुंचाने वाली लड़ी या सीरिज वाले पटाखों के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही करेंगे. जो कि सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के ऑर्डर के अनुसार पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करेंगे. अदालत के आदेशानुसार सिर्फ 125 डीबी से कम ध्वनि एवं कम धुआं उत्सर्जित करने वाले ‘हरित पटाखों की बिक्री एवं निर्माण की अनुमति ही रहेगी.

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होगी सख्त कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगा. छोटी-छोटी पतली गलियों एवं भीड़-भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर भी पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी. आवासीय क्षेत्रों या घरों में पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा. नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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