bhgalpur news. सबौर के पूर्व सीओ पर कार्रवाई, दो वेतनवृद्धि पर रोक

सबौर के पूर्व अंचल अधिकारी अजीत कुमार झा के खिलाफ राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई की है. संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिया गया है.

सबौर के पूर्व अंचल अधिकारी अजीत कुमार झा के खिलाफ राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई की है. संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड दिया गया है. इन्हें निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा. वे वर्तमान में सासाराम में राजस्व अधिकारी सह कानूनगो पद पर कार्यरत हैं. उनके विरुद्ध डीएम ने आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया था. दाखिल-खारिज आवेदनों को लंबित रखने, फीफो का दृढ़तापूर्वक अनुपालन नहीं करने, भू-लगान वसूली व सैरात बंदोबस्ती में अभिरुचि नहीं लेने, एलपीसी आवेदनों को लंबित रखने, पंचायत निर्वाचन में प्रतिनियुक्ति स्थल व मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने का आरोप था. इस मामले में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए तिरहुत आयुक्त कार्यालय को मुख्यालय निर्धारित किया गया था. श्री झा की लगभग एक वर्ष दो माह की निलंबन अवधि व आरोप की प्रकृति को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन से मुक्त कर दिया. आरोप पत्र में गठित आरोपों व श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा कर्तव्यपालन में शिथिलता बरती गयी है. इससे इनकी लापरवाही उजागर होती है. इसके बाद कार्रवाई की गयी.

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Published by: Nishi ranjan thakur

निशिरंजन ठाकुर मुख्यधारा की पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय. साहित्यिक विषयों में भी गहरी रूचि. खबरों में तथ्य के साथ मानवीय संवेदना और भाषा की सादगी को अहम मानते हैं.

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