भागलपुर से ललित किशोर मिश्र की रिपोर्ट
भागलपुर विशेष उत्पाद न्यायालय भागलपुर के एडीजे-12 शिव कुमार शर्मा की अदालत ने सबौर (गोराडीह) थाना कांड संख्या 437/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 3555/2022 के आरोपित सोनू कुमार गोंड को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) अंतर्गत पांच वर्ष के साधारण कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया. वहीं धारा धारा 41(1) के अंतर्गत आठ वर्ष के साधारण कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर प्रत्येक धारा के अंतर्गत छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल कोर्ट में बहस में भाग लिया.आरोपित सोनू कुमार गोंड को उपर्युक्त धाराओं में पाया गया था दोषी
विशेष लोक अभियोजक के साथ उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार एवं पिंटू कुमार सिंह उपस्थित रहे. 26.05.2026 को न्यायालय द्वारा आरोपित सोनू कुमार गोंड को उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया था. 17.10.2022 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सिल्वर रंग के वाहन से अवैध विदेशी शराब का परिवहन किया जा रहा है. सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस टीम द्वारा कोतवाली बांका रोड, गोराडीह में वाहन की घेराबंदी कर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान वाहन से विभिन्न ब्रांडों की कुल 87.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की गयी थी.
