भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को चौकीदार सुनील पासवान हत्याकांड में सुधीर मंडल, मिथिलेश मंडल व वकील मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. कहलगांव के जंगल गोपाली में योगेंद्र पासवान व सुनील पासवान मोदी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के निर्माण स्थल रेलवे ब्रिज नंबर 11-ए की चौकीदारी करते थे.
वहां पर आरोपित सुधीर मंडल, मिथिलेश मंडल व वकील मंडल उनकी चौकीदारी का विरोध करने लगे. लेकिन कंपनी द्वारा चौकीदारी से नहीं हटाये जाने पर आरोपित दूसरे साइट पर उसी कंपनी में चौकीदार पर काम करने लगे.
