मीन खरीद व दाखिल-खारिज साथ-साथ, सूखाग्रस्त सात प्रखंडों में लगान वसूली नहीं

भागलपुर : राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों को रजिस्ट्री के बाद अंचल में आवेदन व आगे की प्रक्रिया को लेकर चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जायेगी. इस काम को लेकर निबंधन विभाग व अंचल को लिंक कर दिया गया है. इस लिंक के होने से प्रत्येक दिन निबंधन विभाग में होनेवाली रजिस्ट्री […]

भागलपुर : राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों को रजिस्ट्री के बाद अंचल में आवेदन व आगे की प्रक्रिया को लेकर चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जायेगी. इस काम को लेकर निबंधन विभाग व अंचल को लिंक कर दिया गया है. इस लिंक के होने से प्रत्येक दिन निबंधन विभाग में होनेवाली रजिस्ट्री का डाटा संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी के पास जायेगा.
अंचलाधिकारी संबंधित रजिस्ट्री को अपने कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी डाटा बैंक से मिलान कर लेंगे. जमाबंदी में विक्रेता की जमीन के रकबा के आधार पर खरीदने वाले के हिस्से में जमीन का दाखिल-खारिज हो जायेगा. इस तमाम प्रक्रिया में अगर खरीदने वाले से भौतिक सत्यापन की जरूरत होगी तो उसे अंचलाधिकारी मोबाइल के माध्यम से बुलायेंगे.
खरीदी गयी जमीन के दाखिल-खारिज होते ही संबंधित के पास सूचना दी जायेगी, ताकि वह जमीन का भू स्वामित्व सर्टिफिकेट (एलपीसी) प्राप्त कर सकें. पत्र में उल्लेख है कि 18 अक्तूबर को निबंधन विभाग व अंचल को लिंक कर दिया गया है.
अक्तूबर से हुई शुरुआत
जमीन रजिस्ट्री के दौरान अक्तूबर से जमाबंदी नंबर का उल्लेख अनिवार्य हो गया है. इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म में अलग से कॉलम है.
जमीन रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता-क्रेता का मोबाइल नंबर भी डाला जा रहा है.
इस पर रखनी होगी नजर
  • फर्जी रजिस्ट्री होने की स्थिति में अंचल में दाखिल-खारिज होना.
  • कई पैतृक संपत्ति की जमाबंदी में वर्तमान नाम नहीं बदले गये.
  • अंचल स्तर पर कई जमाबंदी का कंप्यूटराइजेशन सही से नहीं दर्ज हुआ.
  • कई कोर्ट केस के जमीनी मामले की जमाबंदी में ऑनलाइन पर रोक न लगना.
  • जमाबंदी में छेड़छाड़ वाली जमीन की भी रजिस्ट्री के माध्यम से दाखिल-खारिज होना.
  • प्रत्येक अंचल में सरकारी व रैयती जमीन का अलग-अलग जमाबंदी का उल्लेख न होना.

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