बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त सुमित कुमार को दोषी पाते हुए उसे ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस कांड के सूचक इनरवा के पुलिस पदाधिकारी बलवीर सिंह हैं. घटना 16 दिसंबर वर्ष 2023 की है. इनरवा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार एक बाइक सवार को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के क्रम में उसके पास से दो किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. इसी मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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