नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर पंडित को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. शादी का झांसा देकर एक नाबालिग को घर से भगा ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर अश्लील वीडियो बनाने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर पंडित को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही उसके ऊपर साठ हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. न्यायाधीश ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है. सजायाफ्ता श्याम सुंदर पंडित बैरिया थाना के मलकौली पटखौली गांव का रहने वाला है.

रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 24 अप्रैल वर्ष 2022 की है. श्याम सुंदर पंडित रात्रि में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ भागकर पटना के रास्ते दिल्ली ले गया. इस दौरान उसने पीड़िता की मांग में सिंदूर भी भर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया. जिसका उसने अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया. उसके बाद श्याम सुंदर पीड़िता का अश्लील फोटो और वीडियो भेज कर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा. इस संबंध में पीड़िता ने बैरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने भादवि की धारा 363, 376 तथा 4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत श्याम सुंदर पंडित को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस कांड का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से विचारण पूरा किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: SATISH KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >