रैयतों को राहत, कोर्ट के आदेश के बिना जमीन पर जाने से नहीं रोकेगी पुलिस

भूमि विवादों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर शिकायतों के बाद, बेतिया सदर के एसडीएम ने सभी थानाध्यक्षों को अहम निर्देश दिए हैं. अब केवल नोटिस मिलने से रैयतों को उनकी जमीन पर जाने से नहीं रोका जा सकेगा.

Bettiah News: पश्चिम चंपारण में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद बेतिया सदर के एसडीएम विकास कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल धारा 163 का नोटिस मिलने भर से किसी भी रैयत को उसकी जमीन पर जाने, खेती करने, निर्माण कार्य या अन्य गतिविधियां करने से नहीं रोका जा सकता.

जनता दरबार में लगातार मिल रही थीं शिकायतें

एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि सोमवार और शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में कई लोगों ने शिकायत की थी कि पुलिस सिर्फ नोटिस के आधार पर जमीन पर जाने से रोक रही है. इससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

यथास्थिति का आदेश होने पर ही लगेगी रोक

एसडीएम ने कहा कि जब तक अनुमंडल न्यायालय की ओर से यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने का आदेश जारी नहीं हो जाता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 विधिवत प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी रैयत को उसकी जमीन पर जाने या वहां खेती, निर्माण अथवा अन्य कार्य करने से रोकना कानूनन उचित नहीं है.

सभी थानाध्यक्षों को जारी किए गए निर्देश

एसडीएम ने सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य या अन्य गतिविधियों पर रोक केवल न्यायालय के यथास्थिति आदेश या धारा 163 लागू होने की स्थिति में ही लगाई जाए. केवल नोटिस के आधार पर किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाए.


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लेखक के बारे में

90 के दशक में विद्यार्थी जीवन से ही रवि 'रंक' के आलेख, निबंध, संस्मरण और कविताएं क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते रहे हैं. हिंदी विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी रवि 'रंक' ने दैनिक हिंदुस्तान के पटना से प्रकाशित उत्तर बिहार संस्करण के साथ जनवरी 2001 से अपनी पत्रकारिता शुरु की. फरवरी 2020 में हिंदुस्तान से अलग होकर प्रभात खबर के पश्चिम चंपारण संस्करण में बतौर जिला मुख्यालय संवाददाता के रूप में पदस्थापित हैं.

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