नेपाली गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपए जुर्माना

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने एक नेपाली मूल के गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने एक नेपाली मूल के गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही उसके ऊपर दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता अजय सोनार नेपाल मुल्क के परसा जिले के पोखरिया थाना के धोरे गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 24 दिसंबर वर्ष 2023 की है. एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्कर मादक पदार्थ का बड़ा खेप लेकर भारतीय सीमा में आने वाले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा नाकेबंदी की गई. सीमा पर सारी रात निगरानी करने के बाद सुबह होने पर जवानों ने एक व्यक्ति को अपने माथे पर गठरी लिए भारतीय सीमा में प्रवेश करते दिखा. उसे व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो वह गठरी फेंककर भागने लगा. एसएसबी के जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. उसके बाद गठरी की तलाशी लेने पर उसमें रखे 32 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरा करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >