Fertilizer Adulteration: पश्चिम चंपारण के लौरिया में उर्वरक में कथित मिलावट और निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) सरफराज असगर ने जांच पूरी होने तक मेसर्स संजय ट्रेडर्स का उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
किसान ने की थी मिलावटी खाद की शिकायत
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लौरिया के मिश्रा टोला निवासी रामबाबू भगत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 10 जुलाई 2026 को मेसर्स संजय ट्रेडर्स से पारस जिंक और एनपीके मिक्सचर खरीदा था.
शिकायत में कहा गया कि खेत में छिड़काव के दौरान जिंक का पैकेट खोलने पर उसमें नमक या किसी अन्य पदार्थ जैसी सामग्री होने की आशंका हुई. किसान ने यह भी आरोप लगाया कि उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा गया.
प्रथम दृष्टया नियम उल्लंघन का मामला
शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग ने मामले की प्रारंभिक समीक्षा की. जिला कृषि पदाधिकारी ने इसे प्रथम दृष्टया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उल्लंघन का मामला मानते हुए कार्रवाई की.
आदेश के तहत जांच पूरी होने तक संबंधित प्रतिष्ठान का उर्वरक विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.
जांच के बाद होगा अंतिम फैसला
जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है.
उन्होंने कहा कि यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
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