Teacher Salary News: पश्चिम चंपारण सहित बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
हर माह तय समय सीमा में करना होगा भुगतान
सचिव-सह-निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) दिनेश कुमार ने मंगलवार, 14 जुलाई को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि—
- प्रत्येक माह 5 तारीख तक नियमित मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
- प्रत्येक माह 15 तारीख तक बकाया वेतन का भी भुगतान हर हाल में पूरा किया जाए.
विभाग को लगातार मिल रही थीं शिकायतें
शिक्षा विभाग ने कहा है कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि राशि उपलब्ध होने के बावजूद शिक्षक-शिक्षिकाओं को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है.
विभाग के अनुसार, वेतन भुगतान में देरी से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है, जिसका असर विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.
हर सप्ताह होगी समीक्षा
शिक्षा सचिव ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि लंबित वेतन मामलों की साप्ताहिक समीक्षा करें. साथ ही भुगतान में देरी के कारणों की जांच कर संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें.
डीईओ पर भी होगी विभागीय कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के विरुद्ध भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
विभाग का उद्देश्य समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित कर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना है.
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