Bihar News: बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव शाहिद परवेज़ ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी कर नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का उद्देश्य अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के दौरान सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है.
शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का होगा प्राथमिकता से निस्तारण
विभागीय आदेश के अनुसार यदि नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य नगर निकाय अधिकारी सुरक्षा कारणों से शस्त्र अनुज्ञप्ति (हथियार लाइसेंस) के लिए आवेदन करते हैं, तो संबंधित जिलाधिकारी उनके आवेदनों का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करेंगे.
सशस्त्र होमगार्ड की तैनाती के निर्देश
दूसरे आदेश में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नगर निकायों में आवश्यकता के अनुरूप मान्यता प्राप्त सशस्त्र गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. स्थानीय पुलिस प्रशासन प्रत्येक निकाय की सुरक्षा आवश्यकता का आकलन कर तैनाती करेगा.
नगर निकाय उठाएंगे सुरक्षा व्यवस्था का खर्च
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सशस्त्र गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर की जाएगी.
प्रशासनिक कार्यों में मिलेगी मजबूती
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नगर निकाय अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा. इससे अतिक्रमण हटाने, कर वसूली, अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को अधिकारी अधिक प्रभावी और निर्भीक होकर कर सकेंगे.
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