Bettiah News: भाभी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी देवर सैफुल्लाह अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पति की अनुपस्थिति में किया शोषण
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी के अनुसार घटना वर्ष 2023 की है.पीड़िता का पति उसे छोड़कर सोनीपत कमाने गया था, जहां उसने दूसरी शादी कर ली. इसी दौरान देवर ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इससे महिला गर्भवती हो गई. बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया.उसके बाद वादिनी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया.लेकिन थाना द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई .अंत में वादिनी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया. विचरण के दौरान न्यायाधीश ने वादिनी के बच्चे का डी एन ए टेस्ट कराया था. जिसके आधार पर सजायाफत्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप को कोट ने सही पाया.
डीएनए जांच से साबित हुआ अपराध
थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पीड़िता के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाए गए. इसके बाद स्पीडी ट्रायल के तहत मामले का निष्पादन करते हुए न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई.
बेतिया से गणेश वर्मा की रिपोर्ट
