Bettiah News: बगहा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए पुख्ता साक्ष्यों और मजबूत चार्जशीट के आधार पर वर्ष 2014 के एक पुराने मामले में आठ अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.बगहा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे चतुर्थ) मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने सभी अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है.अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
लौकरिया थाने में दर्ज था हत्या के प्रयास का मामला
यह पूरा मामला पश्चिम चंपारण जिले के लौकरिया थाना कांड संख्या 17/14 (दिनांक 10 मार्च 2014) से जुड़ा हुआ है.अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 307 (हत्या का प्रयास), 379 और 447 के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया था.इस कांड के सभी नामजद आरोपी रामपुर गांव के रहने वाले हैं.
तत्कालीन एसपी खुद कर रहे थे मामले की मॉनिटरिंग
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी), बगहा स्वयं इस पूरे कांड के अनुसंधान की बारीकी से निगरानी कर रहे थे.पुलिस की ओर से वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया गया.कोर्ट में आरोप पूरी तरह सिद्ध होने के बाद प्रमोद कुशवाहा, सुशीला देवी, बुच्ची देवी, अशोक कुशवाहा, कलमावती देवी, मदन महतो, सीमा देवी और विनोद प्रसाद कुशवाहा को सजा सुनाई गई.बगहा पुलिस ने इसे अपने प्रभावी अनुसंधान और सशक्त पैरवी का बड़ा परिणाम बताया है.
बगहा से इजरायल अंसारी की रिपोर्ट
