बेतिया: रामपुर गांव के 8 लोगों को कोर्ट ने सुनाया अर्थदंड, बगहा पुलिस के प्रभावी अनुसंधान की हुई जीत

Bettiah News: बगहा में एडीजे चतुर्थ की कोर्ट ने 2014 के एक मामले में रामपुर गांव के 8 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दो-दो हजार का अर्थदंड लगाया है.जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन महीने की जेल होगी. जानिए पूरी खबर…

Bettiah News: बगहा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए पुख्ता साक्ष्यों और मजबूत चार्जशीट के आधार पर वर्ष 2014 के एक पुराने मामले में आठ अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.बगहा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे चतुर्थ) मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने सभी अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है.अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

लौकरिया थाने में दर्ज था हत्या के प्रयास का मामला

यह पूरा मामला पश्चिम चंपारण जिले के लौकरिया थाना कांड संख्या 17/14 (दिनांक 10 मार्च 2014) से जुड़ा हुआ है.अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 323, 307 (हत्या का प्रयास), 379 और 447 के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया था.इस कांड के सभी नामजद आरोपी रामपुर गांव के रहने वाले हैं.

तत्कालीन एसपी खुद कर रहे थे मामले की मॉनिटरिंग

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी), बगहा स्वयं इस पूरे कांड के अनुसंधान की बारीकी से निगरानी कर रहे थे.पुलिस की ओर से वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया गया.कोर्ट में आरोप पूरी तरह सिद्ध होने के बाद प्रमोद कुशवाहा, सुशीला देवी, बुच्ची देवी, अशोक कुशवाहा, कलमावती देवी, मदन महतो, सीमा देवी और विनोद प्रसाद कुशवाहा को सजा सुनाई गई.बगहा पुलिस ने इसे अपने प्रभावी अनुसंधान और सशक्त पैरवी का बड़ा परिणाम बताया है.

बगहा से इजरायल अंसारी की रिपोर्ट

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सुनील कुमार सिंह प्रभात खबर मल्टीमीडिया में डिप्टी चीफ रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। क्राइम और राजनीति से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है। वे निष्पक्ष रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है।

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