बगहा. धनहा थाने में हुए सीरियल मर्डर के एक मामले में आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है. एक सप्ताह बाद सजा सुनाई जाएगी. इस आशय की जानकारी देते हुए प्रभारी अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन की कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, सबूत, गवाही को ध्यान में रखते हुए पाया कि सकलदेव यादव अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव तथा हीरा यादव ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है. कोर्ट ने भादंसं की धारा 302, 120 बी, 34 के तहत दोषी पाया और एक सप्ताह के बाद सजा सुनाई जाएगी. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को साक्ष्य देते हुए प्रभारी एपीपी प्रभु प्रसाद ने कांड के सूचक, डॉक्टर, आईओ समेत कुल नौ लोगों की गवाही के साथ आरोपितों के खिलाफ धनहा थाने में दर्ज कांड सं., 232/22, 106/23, 121/23 की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा कि कांड में सकलदेव यादव कमल यादव, अमला यादव व हीरा यादव ने एक ही तरीके से पांचों हत्याकांड को अंजाम देने का प्रमाण दिया है. चारो ने अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से साइको किलर बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
