बेगूसराय. किसी भी प्रकार के वाहन मालिक व चालक अपने वाहन से लिंक्ड मोबाइल नंबर और पता एक माह के अंदर अपडेट कर लें. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है. तय सीमा के अंदर लिंक नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया जायेगा. मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिक का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है. जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक और वाहन चालक हैं. जिनका रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है. इस बजह से वाहन दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक या चालक की पहचान में परेशानी होती है. यातायात उल्लंघन में इ-चालानिंग एवं अन्य सूचना संबंधित वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
डीटीओ मनोज कुमार ने कहा है कि नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर वाहन मालिकों या चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. ऐसे लोगों से जुर्माना भी वसूला जायेगा. एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य रूप से करा लें नहीं कराने पर संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है.जानकारी के लिए करें कॉल
मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया हैं. कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर तथा जिला परिवहन कार्यालय बेगूसराय के मोबाइल नंबर 6202751026 एवं 6202751029 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है तो आसानी से अपडेट कर सकते हैं. डीटीओ ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक एवं वाहन चालक हैं जिनके रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है. इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य स्थिति में वाहन मालिक व चालक की पहचान में परेशानी होती है. मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर अपडेट कर सकते हैं. vahan.parivahan.gov.in पर जाएं. संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
