Begusarai News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने डंडारी थाना कांड संख्या 103/23 की सुनवाई करते हुए हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला निवासी विकास कुमार, राजीव कुमार, राजेंद्र साह और कैलाश तांती को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके अलावा, आरोपी विकास कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाते हुए 5 साल के अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है.
जमीन विवाद में सीने में मारी थी गोली
घटना 12 नवंबर 2023 की शाम करीब 7 बजे की है. सूचक संतोष कुमार अपने पिता ब्रह्मदेव साह के साथ दुकान बंद करके घर लौट रहे थे. जैसे ही दोनों कटरमाला स्थित बजरंगबली स्थान के पास पहुंचे, पूर्व से घात लगाए चारों आरोपियों ने उन्हें घेर लिया. कैलाश तांती और राजेंद्र साह ने ब्रह्मदेव साह को पकड़ लिया, राजीव कुमार के उकसाने पर विकास कुमार ने ब्रह्मदेव साह के सीने में गोली मार दी. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचक के अनुसार, आरोपी जबरन उनकी जमीन हड़पना चाहते थे और इसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.
मुआवजा और अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल 6 गवाहों की गवाही कराई, जबकि सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता मंसूर आलम ने पक्ष रखा. न्यायालय ने आरोपितों पर लगाए गए अर्थदंड की पूरी राशि मृतक की पत्नी को सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी मृतक की पत्नी के पक्ष में उचित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है.
