Begusarai News: (विपिन कुमार मिश्र) बेगूसराय जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के ऊपर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 19 भी कै होने वाली विशेष बैठक फिलहाल टल गई है.हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.
जिला परिषद के 28 नाराज सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाकर अविश्वास लगाया था. इसके लिए डीएम और डीडीसी को आवेदन जिप सदस्य ने मिलकर दिया था. डीएम द्वारा इस मामले को लेकर 19 मई को जिला परिषद की विशेष बैठक अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्ट्रेट भवन के कारगिल विजय सभागार भवन में सुबह 11:00 बजे दिन में बुलाई गयी थी.
जिला परिषद के अध्यक्ष ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया
इस मामले को लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया।
पटना उच्च न्यायालय CWJC NO – 65 74/ 2026 है. जिसपर सुनवाई 15 भी 2026 को हुआ.
इस केश की सुनवाई पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ सार्थी ने किया.
याचिका कर्ता जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 70(4) (i ) का पालन नहीं किया गया हैं. साथ ही उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसकी कॉपी उन्हें सही तरीके से नहीं दी गई.
वकील ने कहा कानून का उल्लंघन हुआ है
फिर भी जिलाधिकारी ने 19 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बैठक तय कर दी है. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनी. जिप अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के वकील ने कहा कानून का उल्लंघन हुआ है.
बिना सही प्रक्रिया अपनाए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक रख दी गई है. दोनों वकील के पक्षो के बातें सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट के जस्टिस ने फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर 19 मई को होने वाली बैठक पर रोक लगा दी है.
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