उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बेगूसराय (नगर) : एससी-एसटी मामले के स्पेशल न्यायाधीश राजकुमार ने हरिजन उत्पीड़न अधिनियम मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना निवासी मो अलीमुद्दीन, मो शकील व कृष्णदेव महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदो जी ने जमानत का विरोध किया.... आरोपितों पर आरोप है […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 24, 2015 5:57 AM
बेगूसराय (नगर) : एससी-एसटी मामले के स्पेशल न्यायाधीश राजकुमार ने हरिजन उत्पीड़न अधिनियम मामले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाना निवासी मो अलीमुद्दीन, मो शकील व कृष्णदेव महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार उर्फ फुदो जी ने जमानत का विरोध किया.
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आरोपितों पर आरोप है कि ग्रामीण सूचिका संगीता देवी को 20 सितंबर, 2015 को घेर कर मारपीट एवं जाति का नाम लेकर गाली-गलौज की गयी. इसी न्यायालय ने एक अन्य मामले में आरोपित चेरियाबरियारपुर थाना निवासी मो शादिक, मो याईद, अख्तरी खातून की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी.
आरोपितों पर आरोप है कि ग्रामीण सूचक प्रह्लाद चौधरी की पत्नी सूचिका फूल कुमारी को 6 अगस्त, 2014 को घेर कर मारपीट की एवं जाति का नाम लेकर गाली-गलौज तथा एक सोने का लॉकेट छीन लिया गया़
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