प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के चिल्हाय निवासी सूर्यमनी राय को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि दो अप्रैल, 2001 में करीब 11 बजे रात्रि में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2014 7:01 PM

बेगूसराय (कोर्ट). प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के चिल्हाय निवासी सूर्यमनी राय को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि दो अप्रैल, 2001 में करीब 11 बजे रात्रि में ग्रामीण सूचक गोतिया शंभु राय को जान मारने की नीयत से हसुली से गला काटने का प्रयास किया था.