अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त सजा बांका. जिला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार अमित मनु ने मंगलवार को बंधुआकुरावा थाना कांड के एक मामले में सात आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 50-50 हजार अर्थदंड जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि जमा नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. आरोपित में बंधुआकुरावा खनगार निवासी योगेंद्र यादव, रोहित यादव, मृत्युंजय यादव, छब्बु यादव, बंटी यादव, विक्की यादव एवं प्रमोद यादव शामिल हैं. मालूम हो कि उक्त सजा में बंधुआकुरावा थाना के खनगार गांव में गत 11 मई 2020 को 11 वर्षीय बालक की हत्या का आरोप है. मामले में मृतक की मां सुनिता देवी पति होरिल यादव ने थाना में पुत्र आशीष यादव की हत्या का आरोपी बनाया था. जिस मामले में लंबी सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी गयी है. इसमें जिला अभियोजन पक्ष की ओर से आनंद बाबू तिवारी व बचाव पक्ष की ओर से राजकिशोर यादव, सुबोध मिश्रा व आजम सईद ने हिस्सा लिया.
हत्या मामले में सात को आजीवन कारावास की सजा
हत्या मामले में सात को आजीवन कारावास की सजा
