08 से 13 जून तक बांका में लगेगा अल्पसंख्यक ऋण वसूली शिविर

Loan Recovery Camp: अल्पसंख्यक समुदाय के ऋणधारकों के लिए बांका में 08 जून से विशेष ऋण वसूली शिविर लगाया जाएगा. प्रशासन ने साफ कहा है कि बकाया ऋण जमा नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ दीवानी और फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है.

बांका से नवनीत कुमार की रिपोर्ट

Banka News : बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना के निर्देश पर बांका जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 08 जून से 13 जून तक विशेष ऋण वसूली शिविर आयोजित किया जाएगा. यह शिविर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन और शिक्षा ऋण योजना के तहत वितरित ऋण की वसूली को लेकर लगाया जा रहा है. प्रशासन ने लाभुकों से समय पर ऋण भुगतान करने की अपील की है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह विशेष शिविर उन लाभुकों के लिए आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त किया है, लेकिन अब तक बकाया राशि जमा नहीं की है.

इन योजनाओं के लाभुकों के लिए लगेगा शिविर

शिविर में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन तथा शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभुक अपना बकाया जमा कर सकेंगे. प्रशासन का उद्देश्य लाभुकों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करना और वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना है.

बकायादारों पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर ऋण भुगतान नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही बकायादारों पर दीवानी और फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है.अधिकारियों ने बताया कि बकाया राशि पर ब्याज और दंड-ब्याज भी देय होगा, जिससे भुगतान में देरी करने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है.

अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचने का मौका

प्रशासन ने लाभुकों से अपील की है कि वे विशेष शिविर का लाभ उठाकर समय पर अपना ऋण जमा करें. इससे वे अतिरिक्त ब्याज, दंड और कानूनी कार्रवाई से बच सकेंगे.

जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से लें जानकारी

ऋण भुगतान और शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लाभुक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बांका से संपर्क कर सकते हैं. प्रशासन ने कहा है कि सभी लाभुक निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर अपना बकाया ऋण जमा करना सुनिश्चित करें.

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Author: AMIT KUMAR SINH

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